10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
अमिट रेखा/ देवरिया
देवरिया जिले के सलेमपुर विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी त्रिलोकीनाथ शाह को 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन पर यह कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के अनुसार, कस्बा सलेमपुर ग्राम पंचायत के निवासी मोहम्मद सादिक अली ने शिकायत की थी कि जन्म-मृत्यु एवं परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शुल्क के रूप में 10 हजार रुपये की मांग की जा रही है। शिकायत के आधार पर जिला विकास अधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे।
जांच के दौरान शिकायतकर्ता के बयान और मोबाइल चिप में उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी त्रिलोकीनाथ शाह को दोषी पाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी रहेगी।