ACILOC और ACILOC+ में अंतर, महाराष्ट्र FDA ने तीन गोदामों के लाइसेंस किए रद्द।
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महाराष्ट्र : दवा का नाम मिलता-जुलता हो, तो गलती की आशंका भी बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में इसी तरह के एक मामले को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने बड़ी कार्रवाई की है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के पुणे, नागपुर और ठाणे स्थित तीन गोदामों के बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। आइए बताते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला।
महाराष्ट्र FDA के मुताबिक, ACILOC 150 और ACILOC 300 में रैनिटिडीन, जबकि ACILOC 150+ और ACILOC 300+ में फैमोटिडीन मौजूद था। दोनों दवाओं के ब्रांड नाम में सिर्फ प्लस का अंतर होने के कारण उनकी पहचान को लेकर भ्रम की आशंका जताई गई।
विभाग के अनुसार, कुछ मामलों में थोक विक्रेताओं ने एक दवा का ऑर्डर दिया, लेकिन सप्लाई दूसरी दवा की हो गई। इसके अलावा, पैकिंग और पैक साइज से जुड़ी कमियां भी सामने आईं। कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका देने के बाद FDA ने तीनों गोदामों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया।
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मरीजों को दवा खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने दवा के लेबल पर उसका जेनेरिक नाम और उसकी ताकत यानी डोज की जानकारी जांचने पर जोर दिया।
याद रखिए, दवा का नाम मिलता-जुलता होने का मतलब यह नहीं कि दोनों दवाएं एक जैसी हैं। इसलिए डॉक्टर के पर्चे के अनुसार ही दवा लें और किसी भी तरह का संदेह होने पर डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर करें।