निर्माण श्रमिक 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से कराएं पंजीकरण नवीनीकरण : श्रम परिवर्तन अधिकारी

Dec 16, 2025 - 11:31
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निर्माण श्रमिक 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से कराएं पंजीकरण नवीनीकरण : श्रम परिवर्तन अधिकारी

अमिट रेखा/ प्रदीप कुमार श्रीवास्तव/ कुशीनगर 

श्रम परिवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के अंतर्गत पंजीकृत एवं अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, तथा निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ निर्धारित पात्रता के अनुसार बोर्ड के पोर्टल www.upbocw.in पर आवेदन करने पर दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि बोर्ड की योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को अपने पंजीकरण के उपरान्त प्रतिवर्ष निर्धारित अंशदान पोर्टल पर जमा कराते हुए नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
श्रम परिवर्तन अधिकारी ने सर्वसाधारण को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक, जिनका नवीनीकरण अथवा अंशदान पिछले चार वर्षों से लंबित है और जिन्होंने अब तक नवीनीकरण/अंशदान जमा नहीं किया है, वे सहज जन सेवा केंद्रों अथवा upbocw पोर्टल के माध्यम से