जनपद में जनवरी 2026 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 08 से 28 जनवरी तक
अमिट रेखा/ प्रदीप कुमार श्रीवास्तव/ कुशीनगर
जिला पूर्ति अधिकारी ने खाद्य आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-36, दिनांक 06 जनवरी 2026 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में बताया कि जनपद कुशीनगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह जनवरी 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 08 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 के मध्य कराया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण से पूर्व समस्त उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से संबंधित उपजिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा। नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य को पारदर्शी ढंग से एवं समयबद्ध रूप से संपन्न कराया जाएगा।
अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किलोग्राम गेहूं एवं 03 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल (कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न) निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले लाभार्थियों हेतु वितरण की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथियों में अपनी-अपनी दुकानों को प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं अपराह्न 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुला रखकर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें।