माननीय न्यायालय गोरखपुर द्वारा दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50000 अर्थ दंड से दंडित किया गया 

Jan 23, 2026 - 19:11
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माननीय न्यायालय गोरखपुर द्वारा दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50000 अर्थ दंड से दंडित किया गया 

अमिट रेखा /संतराज यादव/ सहजनवा/ गोरखपुर

गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में पंजीकृत हत्या के मामले में माननीय न्यायालय गोरखपुर द्वारा दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये अभियुक्त सर्बजीत राजभर पुत्र जयराम और नंदन कुमार पुत्र स्वर्गीय मटेलू हैं, जो तड़वा खुर्द गांव के निवासी हैं।इस मामले में पुलिस उपमहानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी पाया। एडीजीसी अतुल कुमार शुक्ला और एडीजीसी धर्मेंद्र कुमार दुबे ने इस मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया।यह कार्रवाई ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को सजा दिलाना है। इस मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण ही अभियुक्तों को सजा मिल सकी है।