सोलर पम्पों का ऑनलाइन बुकिंग करने हेतु आवेदन प्रारम्भ
अमिट रेखा /प्रदीप कुमार श्रीवास्तव/ कुशीनगर
उप कृषि निदेशक अतिंद्र सिंह ने जनपद के कृषक बन्धुओं को अवगत कराया है कि प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी० एम० कुसुम) योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत सोलर पम्पों का ऑनलाइन बुकिंग करने की दिनांक-20.11.2025 समय आवेदन प्रारम्भ अपरान्ह 03:00 से दिनांक 15.12.2025 तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक का पंजीकरण विभागीय वेबसाइटhttp://agriculture.up.nic.inके दर्शन पोर्टल-1 पर बुकिंग कर सकते है।
उन्होंने बताया कि 2 HP DCसरफेस सोलर पंप का निर्धारित मूल्य रुपये 164322 है जिसमे राज्य सरकार द्वारा रुपये 56737 का अनुदान तथा केंद्र सरकार द्वारा रुपये 41856 का अनुदान सहित कुल अनुदान रुपये 98593 तथा टोकन मनी रुपये 5000 जिसके अंतर्गत कृषक का अंश रुपये 60729 है। इसी प्रकार 2HP AC सरफेस अंतर्गत कुल अनुदान रुपये 98593 एवं कृषक अंश रुपये 60729 है। 2HP DC सबमर्सिबल का निर्धारित मूल्य रुपये 167025 जिसके अंतर्गत कुल अनुदान रुपये 100215, कृषक अंश रुपये 61810 है। 3HP DC सबमर्सिबल का निर्धारित मूल्य रुपये 222701है जिसमे कुल अनुदान रुपये 133621 तथा कृषक अंश रुपये 84080 है। 5 HP AC सबमर्सिबल का निर्धारित मुल्य रुपये 313797 है जिसमे कुल अनुदान रुपये 188038 तथा कृषक अंश रुपये 120359 है। 7.5 HP AC मर्सिबल का निर्धारीत मूल्य रुपये 424972 है जिसके अंतर्गत कुल अनुदान रुपये 254983 है एवं कृषक अंश रुपये 164989 है। इसी प्रकार 10 HP AC सबमर्सिबल का निर्धारित मूल्य 533610 है जिसके अंतर्गत कुल अनुदान 254983 एवं कृषक अंश रुपये 273627 है।
योजना की पात्रता और शर्तों की जानकारी देते हुए उप निदेशक ने बताया कि कृषक के पास क्रियाशील बोरिंग होना अनिवार्य है। 2 एचपी सोलर पम्प के लिए 4 इंच, 3 एचपी तथा 5 एचपी सोलर पम्प के लिए 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एचपी सोलर पम्प के लिए 8 इंच की बोरिंग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जलस्तर के अनुरूप सोलर पम्प का चयन किया जाएगा। सतही जलस्तर पर 2 एचपी सरफेस सोलर पम्प, 50 फीट गहराई तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी, 200 फीट तक 5 एचपी तथा 300 फीट गहराई तक उपलब्ध जलस्तर पर 7.5 और 10 एचपी सोलर पम्प उपयुक्त पाए गए हैं। इन्हीं मानकों के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा।