उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति–2022 से मिलेगा उद्योगों को प्रोत्साहन

Dec 24, 2025 - 21:46
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उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति–2022 से मिलेगा उद्योगों को प्रोत्साहन

अमिट रेखा /प्रदीप कुमार श्रीवास्तव/ कुशीनगर 

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कुशीनगर अभय कुमार सुमन ने जनपदवासियों को अवगत कराया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति–2022 लागू की गई है।
उक्त नीति के अंतर्गत टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु विभिन्न प्रकार की अनुदान एवं प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। *नीति के अनुसार 50 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली नई इकाइयों को मशीनरी खरीद पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम 100 करोड़ रुपये*) का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भूमि लागत, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में राहत, आधारभूत संरचना विकास एवं प्रशिक्षण से संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने बताया की नीति के अंतर्गत महिला एवं युवा उद्यमियों, स्टार्टअप इकाइयों, रोजगार सृजन करने वाली इकाइयों तथा पावरलूम एवं हस्तशिल्प आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, नई इकाइयों को विद्युत शुल्क में छूट, रोजगार सृजन पर प्रति श्रमिक अनुदान एवं अन्य कर रियायतें भी प्रदान की जाएंगी।
उपयुक्त उद्योग ने बताया कि इच्छुक निवेशक एवं उद्यमी आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट https://invest.up.nic.in/registration.aspx पर पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कुशीनगर अथवा दूरभाष संख्या 9151803928 पर संपर्क किया जा सकता है।
उपायुक्त उद्योग ने जनपद के उद्यमियों एवं निवेशकों से अपील की है कि वे प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी नीति का अधिक से अधिक लाभ उठाकर रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास में सहभागिता करें।