बाल श्रमिक विद्या योजना के लिये करें आवेदन

Dec 9, 2025 - 18:53
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बाल श्रमिक विद्या योजना के लिये करें आवेदन

अमिट रेखा/ प्रदीप कुमार श्रीवास्तव /कुशीनगर 

श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि उ०प्र० सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के शैक्षिक व सामाजिक विकास हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे कामकाजी बच्चों की आय की क्षतिपूर्ति करना है जिससे उनका विद्यालय में प्रवेश पर निरन्तरता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत कामकाजी बच्चों की श्रेणी में 08 से 18 आयु वर्ग के कामकाजी होंगे जो कार्यकर परिवार की आय की वृद्धि में सहयोग कर रहे हो।
योजना के अन्तर्गत परिवार की पात्रता ऐसे परिवार जिसमें माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो,
ऐसे परिवार जहां माता या पिता अथवा दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हो। ऐसे परिवार जहां महिला या माता परिवार की मुखिया हो।  ऐसे परिवार जहां माता या पिता अथवा दोनों किसी गम्भीर असाध्य रोग से ग्रसित हो। भूमिहीन परिवार
योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता* योजना से आच्छादित बालकों को रू 12000/- व बालिकाओं को रु 14400/- प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता व कक्षा 08.09.10 उत्तीर्ण करने पर रू 6000/- की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देय होगी। यह आर्थिक सहायता कामकाजी वच्चे द्वारा विद्यालय में 70% उपस्थिति सुनिश्चित करने पर ही देय होगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने उपरोक्तानुसार पात्र बच्चों व उनके परिजनों/संरक्षकों से निवेदन किया है कि तत्काल कार्यालय सहायक श्रमायुक्त पता रामकोला रोड शनि मंदिर के सामने पडरौना कुशीनगर मो०नं० 9953364114 पर सम्पर्क कर योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त करें।