उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप, लेखपाल पर गलत रिपोर्ट भेजने का गंभीर मामला

Jan 22, 2026 - 19:32
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उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप, लेखपाल पर गलत रिपोर्ट भेजने का गंभीर मामला

अमिट रेखा /कुशीनगर 

नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर खड्डा तहसील अंतर्गत ग्राम पारसौनी में सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण के मामले में हल्का लेखपाल संजय गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम पारसौनी निवासी सुशील चौरसिया पुत्र रामाशीष चौरसिया द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3406/2025 दाखिल की गई थी। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित लेखपाल से रिपोर्ट तलब करने का आदेश पारित किया था।
आरोप है कि उक्त आदेश के अनुपालन में हल्का लेखपाल संजय गुप्ता ने संबंधित लोगों से मोटी रकम लेकर वास्तविक तथ्यों के विपरीत गलत रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रेषित कर दी। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया गया, बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया जा रहा है।
मामला आराजी संख्या 671 से संबंधित है, जिसका रकबा लगभग 0.267 हेक्टेयर बताया जा रहा है। यह भूमि अभिलेखों के अनुसार पूर्णतया सरकारी है। इसी भूमि पर कलावती देवी पत्नी देव नारायण तथा तेलु पुत्र गोबिंद द्वारा मकान निर्माण किए जाने के साथ ही एक सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है।
बताया जा रहा है कि पूरे मामले को दबाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि द्वारा मौके पर जाकर किए गए निरीक्षण में कई ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि सरकारी है और कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण किया गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि लेखपाल संजय गुप्ता ने धन लेकर मामले को दबाने और गलत रिपोर्ट भेजने का प्रयास किया।
अब यह मामला प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सके और न्यायालय के आदेशों की गरिमा बनी रहे।