दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित

Jan 24, 2026 - 18:46
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दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित

अमिट रेखा /प्रदीप कुमार श्रीवास्तव/ कुशीनगर 

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय पांडेय ने बताया की दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के समग्र पुनर्वासन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संचालित *दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत 07 परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत
अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का संचालन। डे केयर सेंटर/प्री-प्राइमरी स्कूल का संचालन।
प्राइमरी स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन। जूनियर हाई स्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन। हाई स्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन। कौशल विकास कार्यक्रम (न्यूनतम 02 एवं अधिकतम 04 ट्रेड)।
पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत वे स्वैच्छिक संगठन, जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव है तथा जो योजना की पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हैं, वे दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट http://uphwd.gov.in से योजना से संबंधित कार्यकारी आदेश, दिशा-निर्देश एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान प्रस्ताव दिनांक 30 जनवरी 2026 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, कुशीनगर में अनिवार्य रूप से जमा कर सकती हैं।