अनुसूचित जाति वर्ग के ऋण लाभार्थियों हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू
अमिट रेखा /प्रदीप कुमार श्रीवास्तव/ कुशीनगर
जिला प्रबंधक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०,शैलेन्द्र कुमार गौतम ने अवगत कराया है कि उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, कुशीनगर द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं यथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनी) तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं एवं स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना के अंतर्गत लाभान्वित ऐसे समस्त बकायेदार लाभार्थियों को अवगत कराया है कि प्रबंध निदेशक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है।
यह ओटीएस योजना दिनांक 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के अंतर्गत यदि बकायेदार द्वारा ऋण की संपूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा कर दी जाती है, तो केवल लागू ऋण अवधि 36/60 माह का साधारण ब्याज लेकर खाता बंद कर दिया जाएगा तथा लाभार्थी को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
उक्त एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च 2026 तक ही मान्य होगी। निर्धारित तिथि के उपरांत इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
अधिक जानकारी हेतु लाभार्थी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, रविन्द्र नगर धूस, कुशीनगर, कक्ष संख्या–56 में किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।