July 27, 2024

जिला कारागार देवरिया में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

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अमिट रेखा-प्रशान्त यादव देवरिया

 जिला कारागार देवरिया में आज दिनांक 19.11.2020 दिन वृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जिला कारागार के महिला बैरक में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करते हुये बंदियों को विधिक व कानूनी जारकारियां दी गयी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश शिवेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा महिला बंदियों से उनकी परेशानियां व विधिक समस्याओं के बारे में जानकारियां ली गई। सचिव द्वारा महिलाओं के उनके अधिकारों व विधिक प्राविधानों की जानकारियां दी गयी। उन्होंने बताया कि जिला कारागार में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गयी हैं जिसमें किसी भी महिला बंदी को यदि कोई समस्या हो तो वह लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से विधिक सहायता ले सकती हैं। किसी भी महिला बंदी के पास यदि अधिवक्ता की सुविधा न हो तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता देगा। सचिव ने निर्देशित करते हुये कहा कि कोई ऐसा बंदी नहीं हैं जिसको विधिक सहायता की जरूरत हो और उसे विधिक सहायता प्रदान न की गयी हो। कोई ऐसी भी महिला बंदी नहीं हैं जिसकी जमानती अपराध में जमानत होने के उपरान्त बंधपत्र दाखिल न हो पाने के कारण 07 दिन से अधिक जेल में निरूद्ध हो। शिविर में उपस्थित महिलाओं को संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलायी गयी। विधिक साक्षरता शिविर के दौरान कोविड-19 को लेकर भी जागरूक किया गया तथा कोविड से बचने के लिए सामाजिक दूरी एवं निरंतर मास्क पहनने की अपील की गयी। कारागार के अधीक्षक से परिसर की साफ-सफाई व समय≤ पर सेनेटाईजेशन करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया, जिला कारागार के चिकित्सालय में कुल 16 बन्दी भर्ती थे जिन्हे उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डा0 एच0पी0 विश्वकर्मा को निर्देशित किया गया तथा जिला कारागार के महिला बैरक में कुल महिला बंदियों को विधिक साक्षरता हेतु जागरूक किया गया। इस विधिक साक्षरता में मुख्य रूप से वरिष्ठ जेल अधीक्षक के0पी0 त्रिपाठी, जेलर जितेन्द्र तिवारी, डिप्टी जेलर राजेश कुमार, विजय नरायण पाण्डेय व वंदना त्रिपाठी उपस्थित रहें।
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