November 21, 2024

कानून व्यवस्था हेतु जनपद में धारा 144 लागू

Spread the love

कानून व्यवस्था हेतु जनपद में धारा 144 लागू

अमिट रेखा सुनील पांडेय
ब्यूरो महराजगंज

महराजगंज 18 मई 2022,अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 पंकज कुमार वर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं व कोविड 19 महामारी नियंत्रण /रोकथाम तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गयी है। उन्होंने बताया है कि कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन, आग्नेयास्त्र, लाठी, डन्डा, स्टील रॉड,नुकीला व धारदार हथियार, धार्मिक, सार्वजनिक स्थानो पर बिना अनुमति के कार्य, जूलूस प्रर्दशन, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता, अभद्रता अथवा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करेगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर आपदा अधिनियम 2005 की धारा -51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

119570cookie-checkकानून व्यवस्था हेतु जनपद में धारा 144 लागू