अमिट रेखा देवरिया ब्यूरोजिलाधिकारी आशुतोष निरंजन लोक शांति व लोक सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायालय में पक्षों की सुनवायी के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर निर्णय करते हुए 4 शस्त्र लाइसेन्स को निरस्त कर दिया है। ज्ञातव्य है कि जिला मजिस्ट्रेट देवरिया न्यायालय में शस्त्र अधिनियम 1959 के अन्तर्गत वाद प्रचालित था, इन प्रकरणों में पक्षों की व्यापक सुनवायी उनके द्वारा की गयी। तद्परान्त आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत लाइसेन्सों को निरस्त किया गया है, जिसमें अकबर अली पुत्र इस्लाम निवासी बासदेवपुर उर्फ गोबरही थाना खामपार, संजय यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी अम्मा पाण्डे थाना मदनपुर, जय शंकर राय पुत्र स्व0 सुग्रीव राय निवासी खौरी बारी थाना भटनी एवं अखिलेश सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासी ठठेरी गली थाना कोतवाली सहित कुल 4 शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किया जाना सम्मिलित है।
*जिलाधिकारी ने किया 4 शस्त्र लाइसेन्स निरस्त*
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