December 2, 2024

*जिला कारगार में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की हुयी आवश्यक बैठक, दिये गये आवश्यक निर्देश*

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 अमिट रेखा देवरिया ब्यूरो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के तत्वावधान में जिला कारागार में अण्डर ट्राॅयल रिव्यू कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश रवि नाथ की अध्यक्षता में कमेटी को निर्देशित किया गया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाये एवं निरूद्ध कैदियों हेतु भोजन एवं निरंतर स्वास्थ्य जाॅच पर विशेष ध्यान दिया जाये।          जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देशित करते हुये कहा कि जिला कारागार में बाहर से आ रहें कैदियों हेतु क्वारेण्टाईन सेण्टर बनाये जाये तथा ऐसे रोगी बंदी जो अपनी स्वास्थ्य जाॅच हेतु बाहर जा रहें हैं, उन्हें वापस आने पर पहले उनको क्वारेण्टाईन करते हुये नियमित जाॅच किया जाये फिर कारागार में अन्य निरूद्ध बंदियों के साथ रखा जायें। उन्होंने जिला कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया कि कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अक्षरशः पालन कराया जायें।         इस दौरान अण्डर-ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा धारा 436(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर चर्चा की गयी व उसके संबंध में अधीक्षक जिला कारागार केपी त्रिपाठी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, जिसकी प्रगति रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा। ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरूद्ध अधिकत्तम 07 वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराधिक विचारण लम्बित हैं और वे कारागार में निरूद्ध हैं, से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने पर, जमानतदार उपलब्ध कराने पर, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने पर, भोजन उपलब्ध कराने पर, महिला कैदियों के साथ रह रहें उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने पर निर्देशित किया गया। जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुये जेल के बंदियों के सुरक्षा, विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर दिया गया।        जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश शिवेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि समस्त बंदियों के विधिक सहायता/विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर हैं। उन्होने जिला कारागार के पी0एल0वी0 को निर्देशित किया गया कि वे जिन बंदियों को विधिक सहायता की आवश्यकता हैं, उनसे प्रार्थना पत्र लेकर अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया को उपलब्ध कराये जिससे उन्हें विधिक सहायता दी जा सकें।         इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डा0 श्रीपति मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी कुॅवर पंकज, जिला कारागार अधीक्षक के0पी0 त्रिपाठी, जेलर जितेन्द्र तिवारी व डिप्टी जेलर वन्दना त्रिपाठी आदि उपस्थित रहें।                 

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