September 7, 2024

जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील कैम्पियरगंज के सभागार में किया गया

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जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील कैम्पियरगंज के सभागार में किया गया

 

अमिट रेखा/ राकेश तिवारी /प्रभारी गोरखपुर

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-2025 के क्रियान्वन के क्रम में तथा जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 24.07.2024 को मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति विषय पर विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील कैम्पियरगंज के सभागार में किया गया। उक्त साक्षरता / जागरुकता शिविर में अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विकास सिंह, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, तहसील कैम्पियरगंज तथा तहसील कैम्पियरगंज के विद्वान अधिवक्तागण व अन्य आमजन उपस्थित रहे। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर विकास सिंह द्वारा उपस्थित प्रतिभागीयों को उक्त विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि मानसिक बीमारी को एक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की सोच, भावनाओं या व्यवहार (या तीनों) को बदल देती है और जिससे व्यक्ति को परेशानी और काम करने में कठिनाई होती है। कई बीमारियों की तरह, मानसिक बीमारी कुछ मामलों में गंभीर होती है और दूसरों में हल्की होती है। किसी व्यक्ति के विचारों, मनोदशा या व्यवहार में भारी बदलाव इस बात का संकेत हो सकता है कि उसे मानसिक बीमारी है। बदलाव अचानक हो सकते हैं या लंबे समय में धीरे-धीरे आ सकते हैं। अगर सही समय पर इसका इलाज किया जाये तो व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया गया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों एवं महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया गया। उक्त विधिक साक्षरता / जागरुकता शिविर में उपस्थित तहसीलदार, तहसील कैम्पियरगंज एवं विद्वान अधिवक्तागण, तहसील कैम्पियरगंज द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये।यह जानकारी विकास सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा दी गयी।

 

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