सड़कों के किनारे चल रहे ऐसी पार्किंग जहां सेड़, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा नहीं है वह ठीके भी होंगे निरस्त
अपर सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे ने इस संबंध में गुरुवार को जारी किया शासनादेश
अमिटरेखा—– कृष्णा यादव तहसील प्रभारी
तमकुही राज —-कुशीनगर
शहरों में जाम लगने का कारण सड़कों पर अवैधानिक रूप से लगवाए जा रहे गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था से त्रस्त जनता के सुविधाजनक आवागमन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए शासनादेश जारी करते हुए निकायों के अधिकारियों के पास आदेश पारित कर भेज दिया है।
शासनादेश में कहा गया है कि शासन की जानकारी में आया है की वर्तमान में कुछ नगर निकाय मे सड़क की पटरियों और ऐसे स्थलों पर जहां मूलभूत जरूरी सुविधाएं जैसे सेड, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा नहीं होने के बाद भी पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही है कुछ स्थानों पर अवैध रूप से पार्किंग के ठेकों का संचालन भी किया जा रहा है।
नगर निकाय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पार्किंग को बंद कराने और सड़क की पटरियों पर जरूरी सुविधा के बिना चल रहे पार्किंग ठेका को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी यह कार्रवाई प्रत्येक दशा में 24 घंटे के अंदर पूरी करने के लिए नगर निगम के उत्तरदाई अधिकारियों को किया गया है साथही प्रत्येक बैध स्थल में पार्किंग दरो की सूची नगर निगम के उत्तरदाई अधिकारियों के नाम पदनाम वह मोबाइल नंबर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।