October 18, 2024

सेंट्रल सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021से पूर्वोत्तर कर्मचारी संघ आक्रोशित

Spread the love

सेंट्रल सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021से पूर्वोत्तर कर्मचारी संघ आक्रोशित

अमिट रेखा /जुबैर अहमद /गोरखपुर

सेंट्रल सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 के अंतर्गत, लापरवाही एवं गम्भीर दोष के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी को  खत्म करने के नियमों में व्यापक बदलाव लाने पर पूर्वोत्तर कर्मचारी संघ आक्रोश व्यक्त किया है । संघ के संयुक्त महामंत्री ए के सिंह एवं आर पी भट्ट ने कहा है, कि इन नियमों का अधिकारी बड़े पैमाने पर दुरूपयोग करेंगे और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा ।

मिली जानकारी के मुताबिक मजदूर नेताओं ने कहा कि लापरवाही और गम्भीर दोष तय करने का अधिकार तो विभागीय अधिकारियों के हाथ में रहेगा जो अपने विवेक के आधार पर तय करेंगे , जो कर्मचारी उनकी बातों का मूक दर्शक नहीं बनने के लिए तैयार होगा , वो इस बदले कानून का शिकार बनेगा ।ए के सिंह ने कहा कि बदले हुए कानून का प्रयोग डराने और धमकाने का नया हथियार बनेगा, जिसका उपयोग ,भ्रष्ट अधिकारी बड़े पैमाने पर धन कमाने के लिए करेंगे।उन्होंने कहा कि आचरण नियमावली 1964 के तहत जो अधिकतर डिसिप्लिनरी एवं अपीलेट अथारिटी को मिले हैं, वो ही उत्पीड़न का घातक हथियार बने हुए हैं और इन्हें यदि और अधिकार दे दिए गए तो, ये  नरभक्षी बन जाएंगे , ट्रेड यूनियन ऐक्टिविस्ट होने के नाते हम नियोक्ता और अपीलेट अथारिटी के काम करने की शैली में वाकिफ हैं ।संयुक्त महामंत्री आर पी भट्ट ने कहा कि कर्मचारी आचरण नियमावली में यह बदलाव भारत को एक अथार्टेरियन स्टेट की ओर ले जाएगा तथा कर्मचारी हरदम खौफ के साए में रहेगा ।हम ऐसे किसी भी तानाशाही वाले कानून की जमकर मुखालिफत करेंगे  ।उन्होंने विद्युत कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया है और सरकार से मांग किया है कि वो कर्मचारियों से संवाद कर उनकी मांगों को पूरा करे तथा दमनात्मक कारवाई करने से परहेज़ करें ।

136600cookie-checkसेंट्रल सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021से पूर्वोत्तर कर्मचारी संघ आक्रोशित