December 4, 2024

साक्षी सुरक्षा योजना 2018 का पालन करें सभी जुडे अधिकारी-डीएम

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देवरिया ब्यूरो।

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शासन के गृह अनुभाग द्वारा निर्गत पत्र के हवाले से बताया है कि गवाहों की सुरक्षा के लिये साक्षी सुरक्षा योजना 2018 प्रचलित है। इसके तहत गवाहों की सुरक्षा कराये जाने का उत्तरदायित्व दी गयी है, जिसका अनुपालन उन्होने सभी से किये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने यह भी बताया है कि इसके लिये जनपद स्तर पर एक स्टैन्डिग कमिटी प्रत्येक जनपद शासन द्वारा गठित है, जिसमें जिला व सत्र न्यायाधीश की अध्यक्ष, जिलाधिकारी सदस्य सचिव तथा पुलिस अधीक्षक सदस्य नामित किये गये है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि अधिकांश गम्भीर अपराधों के अभियुक्त अभियोजन साक्षी/गवाह को विभिन्न रूप से डरा-धमका कर या प्रलोभन देकर या अन्य प्रकार से प्रभावित करके दोषमुक्त हो जाते है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्याय प्रशासन एवं राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ता है। इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपने आदेश में साक्षी सुरक्षा योजना 2018 की व्यवस्थाओं को अक्षरशः अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
उन्होने बताया कि पीड़ित साक्षी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सदस्य सचिव व सचिव के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये जाने पर पुलिस के नोडल अधिकारी द्वारा प्रकरण में जाॅच की जाती है। इसके उपरान्त स्थायी समिति द्वारा साक्षी को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जायेंगी, उसका निर्णय लिया जाता है।
उन्होने बताया कि जाॅच के दौरान पुलिस नोडल अधिकारी यह रिपोर्ट देंगेे कि गवाह को साक्षी सुरक्षा योजना में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खतरा है। तद्नुसार उसकी सुरक्षा संबंधी आख्या स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी सुरक्षा के संबंध में स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेंगा।

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