कुशीनगर एयरपोर्ट क्षेत्र में अब भवनों के निर्माण से पूर्व अनुमति लेनी होगी एएआइ द्वारा चिह्नित किए गए गांवों में मैप के अनुसार भवन निर्माण की इजाजत होगी एयरपोर्ट की परिधि में कसाडा क्षेत्र के आ रहे हैं 160 से अधिक गांव इसको लेकर प्रशासन सख्त हो गया है।
अमिट रेखा–राज पाठक
सपहा-कसया/कुशीनगर
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान प्रचालन की रक्षा के लिए जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) के ‘कलर कोडिग जोनिग मैप’ के अनुसार भवनों की ऊंचाई का मानक तय कर दिया है। इसी के अनुसार कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कसाडा) समेत अन्य विभागों के सक्षम अधिकारी भवन निर्माण की अनुमति दे सकेंगे।मैप के रेड जोन में बिना एनओसी किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण नहीं होगा। बैगनी जोन में 110 मीटर, नीला में 120 मीटर, पीला 130 मीटर, स्लेटी 160 मीटर, हल्का बैंगनी 190 मीटर व हरे जोन में 220 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन का निर्माण नहीं होगा। कलर कोडिग मैप के दायरे में आने वाले गांवों की सूची व निर्माण के मानक आदि की जानकारी एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की वेबसाइट http/nocaasw.aai.aero/nocas/CCZMpage html पर मिल जाएगी। नए नियम से एयरपोर्ट की परिधि में स्थित 160 से अधिक गांव आ रहे हैं।अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व विध्यवासिनी राय एएआइ व उप्र उड्डयन निदेशालय से प्राप्त निर्देश व मानक को कसाडा,नगरपालिका, तहसील प्रशासन व जिला पंचायत राज अधिकारी व ग्राम पंचायत सचिवों को पत्र भेजकर अवगत कराया है और आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कसाडा के सचिव व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा ने बताया कि कलर कोडिग जोनिग मैप को ध्यान में रखकर निर्माण की अनुमति दी जा रही है।यदि कहीं नियम के विपरीत निर्माण की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के बाद से इस क्षेत्र के 160 से अधिक गांवों में ऊंचे भवनों का निर्माण नहीं हो सकेगा, जो करेगा व कार्रवाई की जद में आएगा।
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