कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर मिलेगा अनुदान
कृषि यंत्रों पर 24 व कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 26 अगस्त से होगी बुकिंग-उप निदेशक कृषि
अमिट रेखा
निखिल कुमार/ स्वतंत्र
कसया कुशीनगर
उप निदेशक कृषि बी0आर0 मौर्य ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा एस0एम0ए0एम0, एन0एफ0एस*कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर मिलेगा अनुदान**कृषि यंत्रों पर 24 व कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 26 अगस्त से होगी बुकिंग-उप निदेशक कृषि*अमिट रेखानिखिल कुमार/ स्वतंत्र कसया उप निदेशक कृषि बी0आर0 मौर्य ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा एस0एम0ए0एम0, एन0एफ0एस0एम0, एन0एफ0एस0एम0, (ओएस) एवं बी0जी0आर0ई0आई0 योजनांतर्गत कृषि यंत्रों यथा पम्पसेट, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रोटावेटर, पावर चैफ कटर, हैरो, कल्टीवेटर मिनी राइस मिल, पावर टिलर,थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम, आलू खुदाई मशीन इत्यादि में से कोई एक कृषि यंत्र लेने पर कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है। इसमे समस्त यंत्रों के कृषि एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी,(कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी) पंजीकृत किसान समिति, कृषि उत्पादक संघ, (एफ0पी0ओ0) पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 समूह लाभार्थी होंगे उप निदेशक कृषि ने बताया कि कृषि यंत्र *प्रथम आवक,प्रथम पावक* के सिद्धांत पर निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक वितरित किया जाना है। इस हेतु विभागीय पोर्टल www.upagriculture.com पर यंत्र अनुदान हेतु टोकन निकालें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन प्री बुकिंग/टोकन जेनरेट किया जा सकेगा। प्री बुकिंग के एवं टोकन जेनरेट के लिए किसान अपने अथवा परिवार के ही मोबाइल न0 का प्रयोग करें, प्री बुकिंग वाले अभ्यर्थियों को आप की बुकिंग स्वीकार कर ली गई है का सन्देश भेजा जाएगा। ऑनलाइन टोकन जेनरेट करने उपरांत प्राप्त चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अंतर्गत नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित जमानत धनराशि जमा करना होगी। निर्धारित धनराशि रू0-1.00 से 10000.00 तक के अनुदान पर निः शुल्क, रू0-10001.00 से 100000.00 तक के अनुदान पर रू0 2500.00 तथा रू0-100000.00 से ऊपर अनुदान वाले यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु रू0-5000.00 की जमानत धनराशि है। चालान रशीद पोर्टल पर अपलोड नही किया जाना है, बल्कि यंत्र क्रय करने के उपरांत पोर्टल पर बिल अपलोड करना है उप कृषि निदेशक ने उक्त के क्रम में जनपद के कृषक बंधुओं से अनुरोध किया है कि जो किसान/ समिति कृषि यंत्रों पर अनुदान पाना चाहते हैं तो दिनांक 24-08-2021 को सायं 3.00 बजे तथा कस्टम हायरिंग सेंटर स्माल गोदाम, थ्रेसिंग, फ्लोर के लिये दिनांक26/08-2021 को सायं 3.00 बजे से कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं।
एम0, एन0एफ0एस0एम0, (ओएस) एवं बी0जी0आर0ई0आई0 योजनांतर्गत कृषि यंत्रों यथा पम्पसेट, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रोटावेटर, पावर चैफ कटर, हैरो, कल्टीवेटर मिनी राइस , पावर टिलर,थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम, आलू खुदाई मशीन इत्यादि में से कोई एक कृषि यंत्र लेने पर कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है। इसमे समस्त यंत्रों के कृषि एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी,(कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी) पंजीकृत किसान समिति, कृषि उत्पादक संघ, (एफ0पी0ओ0) पंजीकृत एन0आर0एल0एम0 समूह लाभार्थी होंगे उप निदेशक कृषि ने बताया कि कृषि यंत्र प्रथम आवक,प्रथम पावक के सिद्धांत पर निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक वितरित किया जाना है। इस हेतु विभागीय पोर्टल www.upagriculture.com पर यंत्र अनुदान हेतु टोकन निकालें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन प्री बुकिंग/टोकन जेनरेट किया जा सकेगा। प्री बुकिंग के एवं टोकन जेनरेट के लिए किसान अपने अथवा परिवार के ही मोबाइल न0 का प्रयोग करें, प्री बुकिंग वाले अभ्यर्थियों को आप की बुकिंग स्वीकार कर ली गई है का सन्देश भेजा जाएगा। ऑनलाइन टोकन जेनरेट करने उपरांत प्राप्त चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अंतर्गत नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित जमानत धनराशि जमा करना होगी। निर्धारित धनराशि रू0-1.00 से 10000.00 तक के अनुदान पर निः शुल्क, रू0-10001.00 से 100000.00 तक के अनुदान पर रू0 2500.00 तथा रू0-100000.00 से ऊपर अनुदान वाले यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु रू0-5000.00 की जमानत धनराशि है। चालान रशीद पोर्टल पर अपलोड नही किया जाना है, बल्कि यंत्र क्रय करने के उपरांत पोर्टल पर बिल अपलोड करना है उप कृषि निदेशक ने उक्त के क्रम में जनपद के कृषक बंधुओं से अनुरोध किया है कि जो किसान/ समिति कृषि यंत्रों पर अनुदान पाना चाहते हैं तो दिनांक 24-08-2021 को सायं 3.00 बजे तथा कस्टम हायरिंग सेंटर स्माल गोदाम, थ्रेसिंग, फ्लोर के लिये दिनांक26/08-2021 को सायं 3.00 बजे से कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं।