देवरिया(ब्यूरो )
वरिष्ठ कोषधिकारी कुलदीप सरोज ने आयकर की श्रेणी में आने वाले समस्त पेंशनर/पारिवरिक पेंशनरों को अवगत कराया है कि वे वित्तीय वर्ष 2020- 21 के लिए आयकर वचतों का विवरण कोषागार में विलम्बतम 15 फरवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें, अन्यथा बिना बचत के पेंशन का आगणन कर आयकर की कटौती कर ली जायेगी।
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