कुशीनगर मे प्रधान ने जबरन किसान के खेत के बगल मे चकनाली की जगह बनवा दिया था चकरोड
पडरौना तहसील क्षेत्र के सिधुआ मिश्रौली निवासी संजय यादव पुत्र स्वर्गीय मुख्तार यादव ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में किया था याचिका दाखिल
याचिकर्ता के शिकायत पाए जाने पर पडरौना सदर के तहसीलदार ने जांच का दिया था आदेश, आदेश मिलते ही उक्त चकरोड को राजस्व निरीक्षक और ग्राम विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से चकनाली में कराया तब्दील
अमिट रेखा: गोल्डेन कुशवाहा
पडरौना,कुशीनगर। एक साल ग्राम प्रधान के तरफ से जंगल बनवीरपुर गांव से जुड़े किसान के खेत से बगल में चकनाली पर मिट्टी पाटकर चकरोड बना दिया और चकनाली पर चकरोड बनाने का दावा कर रहा था। अफसरों तक मामला पहुंचा तो जांच में प्रधान का दावा खारिज हो गया और किसान की शिकायत सही मिली तो तहसीलदार ने चकरोड को चकनाली बनवाने का कराने का निर्देश दिए। इसके बाद संबंधित लेखपाल और ग्राम सचिव मौके पर पहुंचकर उक्त चकरोड को चकनाली में तब्दील करा दिया।सिधुआ मिश्रौली गांव निवासी संजय पुत्र स्वर्गीय मुख्तार यादव ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था,कि एक साल पूर्व इनके खेत के बगल से सटे चकनाली नबंर 1263 पर ग्राम प्रधान ने जबरन चकनाली होने की बात कहते हुए चकरोड बनवा दिया। इसकी शिकायत किसान ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में
एक याचिका दाखिल किया था । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मिलते ही एसडीएम ने जांच के लिए सदर तहसीलदार को पत्र लिखा था। इसके बाद सदर तहसीलदार और संबंधित लेखपाल समेत ब्लॉक के सचिव की जांच में मालूम हुआ कि किसान के खेत को बगल में चकरोड का निर्माण हुआ है और यहा चकनाली है। इसकी रिपोर्ट सदर तहसीलदार ने संबंधित लेखपाल को पत्र भेज दिया। बुधवार को क्षेत्रीय और संबंधित लेखपाल संदीप सिंह और ग्राम सचीव दुर्गेश पांडेय पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए बुधवार को चकरोड को चकनाली कराने कार्य कराया। उधर याचिकर्ता संजय यादव पुत्र स्वर्गीय मुख्तार यादव सिधुआ मिश्रौली गांव निवासी ने अपने प्लाट संख्या 1263 नाली के लिए आरक्षित भूमि पर बिना किसी न्यायालय के आदेश और किसी सक्षम क्षेत्रीय लेखपाल के निर्देश के बावजूद भी जंगल बनवीरपुर गांव के जिम्मेदार और ग्राम प्रधान महबूब आलम पर आरोप लगाते हुए अपने तरफ से माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था,कि चकनाली के जगह चकरोड हटाने और चकनाली बहाल करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश पर सदर तहसीलदार को निर्देश दिया गया था,कि वे याचिकर्ता की शिकायत का अवलोकन करते हुए उक्त न्यायालय के आदेश को पालन करते हुए एक महीने के भीतर कार्रवाई करें,इसमें संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल के जांच में याचिकर्ता की शिकायत और तर्क सही पाया गया । इसके बाद एक महीने के भीतर उक्त शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को पहुंचे पडरौना तहसील क्षेत्रीय लेखपाल संदीप सिंह और ग्राम सचिन दुर्गेश पांडेय जंगल बनबीरपुर गांव के देखरेख में उक्त चकरोड को चकनाली में तब्दील कराया गया है।