कृषि यंत्रों पर 24, कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 26अगस्त की शाम 3:00 बजे से शुरू होगी बुकिंग
देवरिया ।
कृषि विभाग उप्र विभिन्न किसानपरक योजनाओं के जरिए कृषि यंत्रों, कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान देकर किसानों को सशक्त बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। उक्त आशय की जानकारी डीडी (कृषि) आशुतोष कुमार मिश्र ने दी।
उन्होंने बताया कि 24 अगस्त की अपराहन 03 बजे से सभी कृषि यंत्रों व 26 अगस्त की अपराहन 03 बजे से कस्टम हायरिंग सेंटर (हैरो कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल,पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पावर चैंफ़ कटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, पैकिंग मशीन, थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोडाउन, आलू खुदाई मशीन, डीजल पंपसेट व कस्टम हायरिंग सेंटर) पर अनुदान हेतु बुकिंग शुरू की जाएगी।
श्री मिश्रा ने बताया कि कोई भी कृषि यंत्र लेने पर कृषि यंत्रों के मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान व कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की ग्रामीण उद्यमी(कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी) पंजीकृत किसान समिति, कृषि उत्पादक संघ (एपीओ) पंजीकृत एनआरएलएम समूह पात्रता रखते हैं। दस हजार तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु जमानत धनराशि नही देनी होगी। वही दस हजार से अधिक व एक लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु 2500 की धनराशि, एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों व कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 05 हजार की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर नियत लक्ष्यों की सीमा तक अनुदान का लाभ मिलेगा। प्री-बुकिंग, टोकन जनरेशन में किसान अपना या अपने परिवार के ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। प्री- बुकिंग वाले लाभार्थियों को आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है का संदेश भेजा जाएगा। बजट की उपलब्धता पर टोकन कंफर्म करने का संदेश अलग से भी मोबाइल पर भेजा जाएगा।
ऐसे होगी प्री-बुकिंग व टोकन जनरेशन :
कृषि यंत्रों व कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु प्री-बुकिंग व टोकन व्यवस्था की जानकारी देते हुए डॉ योगेश ने बताया कि विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर यंत्र पर अनुदान हेतु ‘टोकन निकालें’ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन प्री बुकिंग टोकन जनरेशन किया जाएगा। ऑनलाइन टोकन जनरेशन के बाद प्राप्त चालान के जरिए नियत समय पर नजदीकी यूनियन बैंक की किसी शाखा में नियत जमानत धनराशि जमा करनी होगी। चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है, बल्कि यंत्र क्रय करने के बाद पोर्टल पर बिल अपलोड करना है। प्रचारित प्रसारित द्वारा सूचना विभाग देवरिया
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