भटनी पीएचसी के प्रभारी निरीक्षक डॉ एन पी सिंह ने दी थी तहरीर–
अमिट रेखा दिनेश गुप्ता
तहसील प्रभारी
देवरिया। भटनी पुलिस ने दिन शनिवार को भटनी के हरिकीर्तन मोहल्ला स्थित उपहार क्लिनिक (चेस्ट केयर सेंटर) जिसे डॉ मनोज शर्मा द्वारा संचालित किया जाता है के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188,269,419,420,468,471 व इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 51 बी और आपदा प्रबंधन आधिनियम व धारा 3/4 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज़ कर लिया है।बताते चले कि उपहार क्लिनिक पर नगर पंचायत सभासद अविनाश सिंह उर्फ़ टिंकू का इलाज चल रहा था और हालत बिगड़ने पर डॉ ने उन्हें रेफ़र कर दिया और फिर उनकी मौत हो गई।इस घटना के बाद इनके बड़े भाई ने प्रभारी चिकित्साधिकारी को इस मामले में शिकायत की थी।जिसके बाद जांच में क्लिनिक में अनेकों अनियमितता पाई गई न वह पंजीकृत था न ही चिकित्सक के पास योग्य डिग्री थी।इसके बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ एन पी सिंह ने थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज़ करने के लिये तहरीर दे दी।इसके बाद थानाध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी ने इनके खिलाफ बिना पंजीकरण व योग्यता के अस्पताल चलाने,धोखाधड़ी व जालसाजी करके एलोपैथ पद्धति से मरीज़ों का इलाज करने तथा महामारी में अवैध रूप से ऑक्सीजन भंडारण करने के साथ कोविड 19 के रोकथाम के उलंघन में मुकदमा दर्ज कर लिया।
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