शस्त्र अनुज्ञापि जिनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने पर गम्भीर आरोप पंजीकृत हैं,उनके विरूद्ध चली कार्यवाही

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अमिट रेखा – निखिल कुमार कुशवाहा स्वतंत्र
कसया – कुशीनगर
जिला मजिस्ट्रेट भूपेंद्र एस चौधरी ने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के अंतर्गत ऐसे शस्त्र अनुज्ञापि जिनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने पर गम्भीर आरोप पंजीकृत हैं, जिसके अंतर्गत संजय कुशवाहा पुत्र प्रताप नारायण सा0 बांस गांव खास, थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिये दिनांक 23-12 2020 से जनपद देवरिया के लिये जिला बदर किया गया है।

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