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महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 विषयक पर किया गया विधिक जागरूकता / साक्षरता शिविर का आयोजन

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महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 विषयक पर किया गया विधिक जागरूकता / साक्षरता शिविर का आयोजन

 

अमिट रेखा/ राकेश तिवारी /प्रभारी गोरखपुर

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-2025 के क्रियान्वयन के क्रम में तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में आज महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील चौरी चौरा के सभागार में किया गया। उक्त साक्षरता/जागरुकता शिविर में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास सिंह. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर के साथ ही साथ ग्राम न्यायालय चौरी चौरा के पीठासीन अधिकारी उप जिलाधिकारी चौरी चौरा तहसीलदार चौरी चौरा क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा व नायब तहसीलदार तहसील चौरी चौरा तथा तहसील चौरी चौरा के विद्वान अधिवक्तागण व अन्य आमजन एवं महिलायें उपस्थित रहे। अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी द्वारा उक्त साक्षरता / जागरूकता शिविर में उपस्थित महिलाओं को कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त विषयक पर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि देश में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 2013 में कानून बनाया गया था। इसे पोश एक्ट (POSH Act) यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाता है। किसी भी प्राईवेट सेक्टर, सरकारी या गैर सरकारी जिनमें महिलाए कार्य करती है। उसमें महिलाओं के कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिग उत्पीडन के परिवादों के निवारण के लिए प्राईवेट सेक्टर, सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में समिति बनाया गया है, उन समितियों के तहत जो भी पीड़ित महिलाए होगी अपनी सूचना समिति को देंगी और समिति उस पर कार्यवाही करेगी। समिति दो प्रकार की होगी आंतरिक समिति और बाह्य समिति। इसके अतिरिक्त अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों एवं महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया गया। उक्त विधिक साक्षरता / जागरुकता शिविर में उपस्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर पीठासीन अधिकारी ग्राम न्यायालय चौरी चौरा उपजिलाधिकारी तहसील चौरी चौरा व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये।

 

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