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जिलाधिकारी विजय किरन आनन्द ने बताया है कि शासनादेशानुसार ग्रमीण क्षेत्रों मे कार्यरत उचित मूल्य की दुकानो के निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त दुकानो को प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर नियुक्त कर दिये जाने का प्रावधान है।

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गोरखपुर 18 नवम्बर 21।
जिलाधिकारी विजय किरन आनन्द ने बताया है कि शासनादेशानुसार ग्रमीण क्षेत्रों मे कार्यरत उचित मूल्य की दुकानो के निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त दुकानो को प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर नियुक्त कर दिये जाने का प्राविधान है। जनपद के अनेक ग्रामो में विगत कई माहो से उचित मूल्य की दुकान की रिक्तियां विद्यमान है इन रिक्त्यिो को भरे जाने हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करने की तिथि 19 नवम्बर निर्धारित की गयी है। और ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करने हेतु पर्यवेक्षक अधिकारियो की डियूटी भी लगायी गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि विकास खण्ड उरूवा के रिक्त ग्राम पंचायत पटखौली में बीडीओ उरूवा, बेलासपुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी, बांसगांव के चारपानबुजुर्ग में बीडीओ बासगांव, जंगल कौड़िया के बेला में बीडीओ जंगल कौडिया, तुर्कवलिया में तहसीलदार सदर, मोहम्मदपुर माफी में पीडी तथ कुरवा में भूमि संरक्षण अधिकारी, पाली के पुण्डा में बीडीओ पाली, बड़हलगंज के सूबेदार नगर में बीडीओ बड़हलगंज, गोनघट में जिला कृषि अधिकारी, बेलघाट के त्रिलोकपुर में बीडीओ बेलघाट, जितवारपुर में तहसीलदार खजनी तथा विकास खण्ड सरदारनगर के रिक्त ग्राम पंचायत भौवापार में खण्ड विकास अधिकारी, सरदारनगर को ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करने हेतु पर्यवेक्षक अधिकारी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकरियांे द्वारा समय से ग्राम सभा की खुली बैठक की सूचना ग्राम वासियों को डुग्गी मुनादी आदि के माध्यम से दी जायेगी तथा ग्राम सभा की खुली बैठक के आयोजन हेतु समस्त तैयारियां समय से पूर्ण की जायेगी। यदि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पायी गयी तो सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि सभी बीडीओ अपने स्तर से सम्बंधित ग्राम में एक सहायक विकास अधिकारी स्तर का पर्यवेक्षण अधिकारी नामित करेगे जो ग्राम सभा की खुली बैठक नियमानुसार करायंेगे। सभी एसडीएम सम्बंधित ग्रामो में शासनादेशानुसार उचित मूल्य की दूकान के चयन हेतु पूर्व निर्धारित आरक्षण श्रेणी के सम्बंध में बीडीओ को तत्काल अवगत करा दे।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि 19 नवम्बर को प्रस्ताव पारित न होने की दशा में 20 नवम्बर को ग्राम सभा की पुनः बैठक आहूत कर ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रत्येक दशा में पारित कराया जायेगा। यह तिथि अपरिहार्य परिस्थितियो हेतु निर्धारित की गयी है। नामित पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम सभा की खुली बैठक हेतु नियत प्रथम तिथि 19 नवम्बर को ही ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करने हेतु पूर्ण प्रयास करेगे। ग्राम सभा की खुली बैठक की वीडियो ग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जायेगी। स्वयं सहायता समूहो को उचित दर दुकान आवंटन में समस्त आवेदको पर प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी एक से अधिक स्वयं सहायता समूहो के आवेदन करने पर उस सहायता समूहो को वरीयता प्रदान की जायेगी जिस समूह के क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक हो। आवेदक स्वयं सहायता समूहो में क्रियाशील सदस्यो की संख्या बराबर होने की स्थिति में आवेदन स्वयं सहायता समूहो के तुलन पत्रों (बैलेंस शीट) में तुलनात्मक रूप से जो समूह अधिक आर्थिक लाभ की स्थिति में होगा उसे आवंटन में वरीयता प्रदान की जायेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है जिन ग्राम सभाओ में नियत तिथि 19 नवम्बर प्रस्ताव पारित नही होता है तो सम्बंधित बीडीओ उसके लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं नामित सहायक विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अवगत करायेगे। उन्होंने कहा है कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता/उदासीनता बरतें पाये जाने पर सम्बंधित का उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुए कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

106090cookie-checkजिलाधिकारी विजय किरन आनन्द ने बताया है कि शासनादेशानुसार ग्रमीण क्षेत्रों मे कार्यरत उचित मूल्य की दुकानो के निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त दुकानो को प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर नियुक्त कर दिये जाने का प्रावधान है।
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