हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक खाली नहीं हुआ खलिहान का जमीन
अमिट रेखा / राकेश कुमार वर्मा/दुदही/ कुशीनगर
विकास खंड दुदही के ग्राम सभा बांसगांव घुरपट्टी के क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरू गुप्ता ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 2215 /2021 दाखिल कर अदालत को बताया था कि ग्राम पंचायत बांसगांव के टोला घुरपट्टी में गाटा संख्या 6261क तथा 8059 खलिहान के लिए आरक्षित भूमि है। लेकिन गांव के शंकर, भजन, कन्हई, बलिस्टर, घरभरन, महेश, रामचंद्र आदि ने कब्जा कर रखा है। जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 2019 से ही तहसीलदार महोदय के पास मुकदमा वाद संख्या क्रमशः 00705/ 2019, 00706 /2019, 00707 / 2019, 00708/ 2019, 00711/2019, 00713/2019, 00714/2019 चल रहा है। जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर गांव वालों के सहयोग से क्षेत्र पंचायत सदस्य ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा ने बहस सुनने के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को खलिहान आरक्षित जमीन को 90 दिनों के अंदर खाली कराने का आदेश दिया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने बताया कि उन्होंने लेखपाल, कानूनगो, एसओ, तहसीलदार के साथ कुल 12 को पार्टी बनाकर याचिका दाखिल की थी। एसडीएम महोदय का कहना है कि कोर्ट का आदेश प्राप्त हो चुका है आदेश का पालन जल्द ही होगा।
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