गमन को लेकर पोलन का पीछा कितना सत्य कितना झूठा
निर्दोष साबित होने के बाद भी 2017 का मामला 2023 में उठा – नया खेल जारी
गमन मामले में निर्दोष साबित हुए थे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पोलन आरिफ सिद्दीकी व नाजिया खातून
7 वर्ष पूर्व बीते प्रकरण में दोष मुक्त के बाद भी गाव के एक व्यक्ति ने पोलन की पत्नी नाज़िया को घेरा, जांच का किया मांग
अमिट रेखा बघौचघाट, देवरिया।। जनपद देवरिया विधानसभा पथरदेवा में आज रामपुर महुआबारी लगातार सुर्खियों को बिटोरने में लगा हुआ है । थाना क्षेत्र बघौचघाट के अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर महुआबारी में 1 सितंबर 2023 को रामपुर महुआबारी के भूत पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की पत्नी नाजिया खातून पर गमन का आरोप लगा है। तथा जांच करने की मांग की गई है।
पूर्व प्रधान से ग्राम निधि का धन वसूली का आदेश जारी कराया गया है। थाना क्षेत्र के रामपुर महुआबारी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान के खिलाफ जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर भू राजस्व बकाये की भांति ग्राम निधि के खाते में जमा करवाने का आग्रह किया है।।हरफोडा गांव निवासी एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान नाजिया खातून ने ग्राम निधि का 276686 रूपये अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर लिया। इसको संज्ञान में लेकर उच्चाधिकारियों ने जाँच कमेटी बनाकर जाँच करने की जिमा उठा ली है। अब देखना यह है कि कितना सच्चाई इस आरोप पर सामने निकलकर आता है। हालांकि यह मामला 7 वर्ष पुराना जिस पर अधिकारी के जांच हो चुकी है।
7 साल पूर्व बीते गमन के पुराने मामले की कहानी
सात साल पूर्व बीते समय मे यह मामला जांच के प्रकरणों में चला जो उस समय कुछ लोगो ने ग्राम पंचायत रामपुर महुआबारी विकास खण्ड पथरदेवा ने ग्रामप्रधान रामपुर महुआबारी को निम्न बिन्दुओं पर शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक सं0- 1357 दिनांक 20 जुलाई 2017 के द्वारा जिला गन्ना अधिकारी देवरिया को जांच हेतू नामित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच कर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत किया। शिकायत कर्ता के द्वारा जांच आख्या का परीक्षण सही न पाया गया तो पुनः कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया के पत्र सं0-2457 दिनांक 09 अक्टूबर 2017 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग देवरिया को अधिकारी नामित किया गया तथा शिकायती पत्र प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत रामपुर महुआबारी के ग्राम निधि खाता सं0-548675651 से धनराशि निकासी पर अतिम आदेश तक रोक लगा दिया गया है। आगे आप सभी को बतादूँ की दिनांक 11 अगस्त 2017 को शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक, विकास भवन देवरिया को पत्र दिया गया कि आपकी शाखा में ग्राम पंचायत रामपुर महुआबारी विकास खण्ड पथरदेवा के ग्राम निधि खाता सं0-50048676651 पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया गया था गाव के व्यक्तियो के द्वारा ग्राम पंचायत रामपुर महुआबारी विकास खण्ड पथरदेवा के प्रधान के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच जिला गन्ना अधिकारी देवरिया ने करायी जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या 25.08.2017 को प्रस्तुत की गयी। अधिकारी द्वारा जांच आख्या में पाया गया कि उल्लिखित धनराशि का उपयोग समस्त ग्राम पंचायत के कार्यों में लगाया गया है। पुनः शिकायत कर्ता के प्रार्थना पत्र पर प्रधान के विरुद्ध जाच मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी देवरिया एवं सहायक अभियन्ता ग्रा०वि० देवरिया द्वारा की गयी। जांच अधिकारी के द्वारा जांच कर अपनी जांच आख्या दिनांक 26.10.2017 को प्रस्तुत किया गया। शिकायत प्रकरण की जांच करने के लिए जिला गन्ना अधिकारी देवरिया को नामित किया गया था जाच अधिकारी द्वारा जांच कर आख्या प्रस्तुत की गयी, शिकायतकर्ता द्वारा जांच आख्या से सन्तुष्ट न होने पर पुनः शिकायत की जांच कराने की मांग की गयी। जिसके क्रम में शिकायत की जांच मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग देवरिया से करायी गयी। जाँच अधिकारी द्वारा जांच कर आख्या प्रस्तुत किया गया। जांच आख्या में यह उल्लिखित किया गया है कि ग्राम प्रधान नाजिया खातून पत्नी पोलन आरिफ सिद्दीकी के द्वारा ग्राम पंचायत में सभी कार्य कराये गये है तथा किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध नही पाया गया।
तथा उपर्युक्त प्रकरण में ग्राम निधि खाता सं0-50048676651 पर लगाये गये रोक को तत्कालिक प्रभाव से हटाया गया। और कहा गया कि उक्त खाता का संचालन पूर्व की भांति प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत रामपुर महुआबारी विकास खण्ड पथरदेवा द्वारा संचालित किया जायेगा। जिसमें प्रधान को कारण बताओ नोटिस के बयान के अनुसार समस्त रुपये व ग्राम प्रधान का समय सम्मिलित है। ग्राम निधि प्रथम से प्रधान द्वारा अपने निजी खाते में धन हस्तान्तरित करना सम्पूर्ण ग्राम प्रधान द्वारा स्थान दिया गया है कि ऐसा उन्होंने नोट बन्दी के समय दो लाइन में खड़ा होने पर दो हजार निकल पा रहा था। इस लिए यह कार्य मजबूरी में किया गया। हम ग्रामीण जनता के सुख दुख के लिए ग्राम प्रधान बनीं हु। सभी कार्य की आई०डी० जनरेट की गयी है । प्राप्त अभिलेखों में मौके पर भौतिक सत्यापन से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने बयान में कार्य वास्तविक रूप से कराये गये है। जांच आख्या के आधार पर प्रधान नाजिया खातून पत्नी पोलन के द्वारा दिनांक 12.01.2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रधान अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि मजदूरों की मजदूरी देने के लिए नोटबन्दी में अपने निजी खाते से भुगतना किया गया। उन्होंने यह भी लिखित किया है कि आकस्मिक कार्य के लिए ग्राम प्रधान कुछ पैसे जनता के हित के लिए नियमानुसार रखने के प्रवधान है। अनुभाग-1 दिनाक 22 नवम्बर 2016 की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है इस प्रकार धन योग सिद्ध ही पाया गया है। तथा ग्राम प्रधान नाजिया खातून पत्नी पोलन आरिफ सिद्दीकी दोष मुक्त पाई गई।
परन्तु पुनः यह मामला प्रकाश में आया है जिस पर अधिकारी नजर बनाए है।
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